परिषदीय विद्यालयों में नामांकन के नियमों में बदलाव, अब 31 जुलाई तक की आयु होगी मान्य



लखनऊ: शिक्षा निदेशक ने परिषदीय विद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। अब कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का प्रवेश होगा, जो 31 जुलाई 2025 तक छह वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

चार माह की अतिरिक्त छूट

पहले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नामांकन के लिए 1 अप्रैल तक छह वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य था। इस कारण कई बच्चों का दाखिला नहीं हो सका था। शिक्षकों और अभिभावकों की लगातार मांग पर शिक्षा मंत्रालय ने इस नियम में बदलाव किया है, जिससे अब बच्चों को उम्र सीमा में चार माह की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी।


बीटीसी शिक्षक संघ ने किया स्वागत

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने इस निर्णय का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने इसे शिक्षा विभाग का सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे उन बच्चों का नामांकन संभव हो सकेगा, जो जुलाई तक छह साल के हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें: UP बोर्ड की कॉपी जांच रहे थे गुरूजी, लड़की ने लिखी रिश्ते की बात, पढ़ सदमे में टीचर!

नामांकन में बढ़ोतरी की संभावना

शिक्षा विभाग के अनुसार, इस बदलाव से नए सत्र में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है। अब यह नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा, जिससे अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post