छतरपुर जिले के पास स्थित ग्राम धमौरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका रंजीता साहू को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा तीसरी संतान की जानकारी छिपाने के आरोप में की गई है। बर्खास्तगी के आदेश सागर संभाग के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा 6 फरवरी 2025 को जारी किए गए।
जानकारी के मुताबिक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 22 दिसंबर 2022 को शिक्षिका रंजीता साहू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रतिवेदन संयुक्त संचालक को भेजा था। इसके बाद 25 जुलाई 2023 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 14 अगस्त को दिए गए जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जांच समिति गठित की। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षिका रंजीता साहू की तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने न तो विभाग को दी और न ही नियम अनुसार अनुमति ली। इसके बावजूद वे शासकीय सेवा में बनी रहीं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेती रहीं।
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यह मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला (नियोजन एवं संविदा की शर्त) नियम 2005 की अनुसूची-2 (ख)(9) का उल्लंघन माना गया। अंतिम नोटिस 6 फरवरी 2025 को भेजा गया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसके आधार पर संयुक्त संचालक ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया।