बिहार का शिक्षा विभाग एक्शन में, शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए फरमान जारी, क्या है मामला?


बिहार शिक्षा विभाग ने सोशल मीडिया पर विभाग की आलोचना करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को एक पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करें।


प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा जारी इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक विभाग की नीतियों और कार्यशैली के विरोध में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां एवं वीडियो पोस्ट करते हैं। यह व्यवहार सेवा नियमों के विरुद्ध है और विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

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पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव देने के लिए केवल विभाग द्वारा स्थापित टोल फ्री शिकायत निवारण नंबरों का ही उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से विभाग के खिलाफ बयानबाजी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षकों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर "बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976" और अन्य संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों में हलचल मच गई है और सोशल मीडिया पर सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

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