उत्तर प्रदेश में ईद की छुट्टी को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 31 मार्च को छुट्टी मान रहे हैं, जबकि कुछ 1 अप्रैल का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ईद के अवसर पर सरकारी अवकाश कब रहेगा।
सरकारी कैलेंडर के अनुसार अवकाश
उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य अनुभाग द्वारा जारी सरकारी कैलेंडर (पत्र संख्या 870/तीन-2024-39 (2) 2016) के अनुसार, ईद-उल-फितर का सार्वजनिक अवकाश 31 मार्च (चैत्र 10, 1947, सोमवार) को घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल (चैत्र 11, 1947, मंगलवार) को भी निर्बंधित अवकाश रखा गया है।
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हालांकि, सरकारी कैलेंडर में स्पष्ट किया गया है कि ये अवकाश स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी तिथि में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे भी उसी दिन अवकाश रखें।
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ईद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त
ईद के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी, आरएएफ और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बाजारों और प्रमुख स्थलों पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर नमाज अदा न की जाए। मेरठ पुलिस के एक बयान के अनुसार, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो संबंधित व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। इस बयान की कई नेताओं और संगठनों द्वारा आलोचना की गई है। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि ईद की नमाज मस्जिद में नहीं बल्कि ईदगाह में होती है और यदि जरूरत पड़ी तो लोग सड़क पर भी नमाज अदा करेंगे।
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निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में ईद की सरकारी छुट्टी 31 मार्च को होगी, जबकि 1 अप्रैल को निर्बंधित अवकाश रहेगा। हालांकि, अंतिम निर्णय जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लिया जा सकता है। वहीं, सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।