हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि पर मांगा प्रमुख सचिव से हलफनामा, सरकार को एक माह की मोहलत



प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Highcourt) ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक माह का और समय दिया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश अनुपालन में आगामी 1 मई को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश वाराणसी निवासी विवेकानंद द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याची की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि शिक्षामित्रों ने 2023 में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी।

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कोर्ट ने उस याचिका पर शिक्षामित्रों (Shikshamitra) का वर्तमान मानदेय न्यूनतम मानते हुए राज्य सरकार को एक समिति गठित कर सम्मानजनक मानदेय (honorarium) निर्धारित करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद समिति गठन और मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्णय न लिए जाने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 1 मई को होगी और तब तक प्रमुख सचिव को हलफनामा प्रस्तुत कर कोर्ट के आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

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