Patna: वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया है कि 25 मार्च 2025 के बाद कोई भी बिल कोषागार में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने यह आदेश गुरुवार को जारी किया।
आदेश के अनुसार, सभी विभागों को अपने बिल समय पर कोषागार में जमा कराने होंगे, ताकि उनकी जांच कर भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही, वित्त विभाग की सहमति के बिना पीएल (पर्सनल लेजर) खाते में राशि ट्रांसफर करने पर रोक रहेगी। अनुरक्षण एवं मरम्मत मद की राशि को पीएल खाते में नहीं रखा जाएगा।
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हालांकि, स्पेशल असिस्टेंस और स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित राशि को पीएल खाते में रखने की अनुमति दी गई है। वित्त विभाग ने यह निर्देश चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के अंतिम महीने में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
इस आदेश की जानकारी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी और निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दे दी गई है।