पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य: एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया


प्रयागराज:
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। एनसीटीई के अनुसार, कुछ विशेष अवधि में नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से राहत दी गई है, लेकिन पदोन्नति के लिए इसकी अनिवार्यता बनी रहेगी।

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शपथपत्र के अनुसार, तीन सितंबर 2001 के पहले नियुक्त शिक्षकों, तीन सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों और 23 अगस्त 2010 से 29 जुलाई 2011 तक नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि, एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार, पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी अनिवार्य किया गया है।

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सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति में टीईटी को अनिवार्य कराने के लिए पैरवी कर रहे राहुल पांडे का कहना है कि एनसीटीई की अधिसूचना 31 मार्च 2010 के तहत, 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

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