भर्ती परीक्षा में अनियमितता: शिक्षक की सेवा समाप्त, वेतन और भत्तों की रिकवरी के आदेश; FIR दर्ज


Hardoi: भर्ती परीक्षा में अनियमितता में संलिप्त पाए गए शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वेतन और भत्तों की रिकवरी के आदेश भी दिए गए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विजय प्रताप सिंह ने विकास खंड हरपालपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय पत्थरपुरवा में कार्यरत शिक्षक संजीव कुमार की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

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भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता

बीएसए के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने 4 जुलाई 2023 को एक पत्र भेजकर सूचित किया था कि शिक्षक संजीव कुमार भर्ती परीक्षा में अनियमितता में संलिप्त रहे हैं। मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी शिक्षक ने आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलवाई थी। उसने अपने अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए और संतोषजनक जवाब देने में असफल रहा। जांच में शिक्षक को असत्य, भ्रामक तथ्यों और कूटरचित अभिलेखों के आधार पर दोषी पाया गया।

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सेवा समाप्ति और कानूनी कार्रवाई

संजीव कुमार की नियुक्ति 7 सितंबर 2016 को हुई थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है। बीएसए ने कानूनी कार्रवाई के निर्देश देते हुए आरोपी शिक्षक के वेतन और भत्तों की रिकवरी भू-राजस्व की भांति करने का आदेश दिया है।

एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी हरपालपुर के खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है।

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