पुलिस हेडक्वार्टर का आदेश: भोजपुरी अश्लील और डबल मीनिंग गानों पर प्रतिबंध, सख्त कार्रवाई के निर्देश


Patna: बिहार में अब सार्वजनिक स्थानों, बसों, ऑटो और ई-रिक्शा में अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाना महंगा पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऐसे गानों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है।

सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश

बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी आईजी और डीआईजी को निर्देश दिया है कि इस तरह के गाने बजाने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 296/79 समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। एडीजी (कमजोर वर्ग) ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का मानना है कि अश्लील गाने महिलाओं को असहज करते हैं और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

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होली पर विशेष सतर्कता के निर्देश

होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ भोजपुरी गानों में अश्लीलता, जातिसूचक शब्दों और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया जाता है, जिससे सामाजिक सद्भाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे गानों के सोशल मीडिया पर अपलोड होने पर भी कार्रवाई होगी।

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राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस फैसले को सही बताया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार को सत्ता के करीब मौजूद उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो अश्लीलता परोसने में शामिल हैं।

प्रशासन की इस सख्ती के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि भोजपुरी संगीत उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और कलाकार इस नए आदेश का पालन किस हद तक करते हैं।

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