देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा: कोर्ट



नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण करनी होगी। बिना यह परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक अपनी सेवा जारी नहीं रख सकेगा। इसके अलावा, भविष्य में होने वाली सभी नई शिक्षक नियुक्तियों में भी CTET अनिवार्य होगा।

कार्यरत शिक्षकों पर भी लागू होगा आदेश

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर परीक्षा आयोजन की योजना तैयार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस योजना की विस्तृत जानकारी हलफनामे के रूप में पेश की जाए।

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लाखों शिक्षकों पर पड़ेगा असर

हाईकोर्ट के इस फैसले का असर देशभर में करीब पांच लाख शिक्षकों पर पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि आठवीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा जारी रखने के लिए सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। NCTE को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षक निर्धारित समयसीमा के भीतर CTET पास करें।

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