7th Pay Commission, नई दिल्ली: 7वें वेतन आयोग से जुड़े मामलों को लेकर एक अहम बयान में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने यह जानकारी दी।
सिंह ने कहा, "सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्तियों को खत्म करने की कोई नीति सरकार के पास नहीं है।
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रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर किसी संघ से प्रस्ताव नहीं
जब मंत्री से पूछा गया कि क्या किसी कर्मचारी संगठन ने सेवानिवृत्ति आयु में परिवर्तन की मांग की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) से इस संदर्भ में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही केंद्र और राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों पर मंत्री ने कहा कि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है और केंद्र के पास इसका कोई केंद्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है।
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बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान
लोकसभा में ही एक अन्य सवाल के जवाब में जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार बुजुर्ग पेंशनभोगियों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अतिरिक्त पेंशन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में यह वृद्धि की जाती है।
मंत्री ने जानकारी दी कि 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर 20%, 85 वर्ष पर 30%, 90 वर्ष पर 40%, 95 वर्ष पर 50% और 100 वर्ष की आयु पर 100% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। स्वास्थ्य संबंधी बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।
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सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पेंशन वितरण प्राधिकरण या बैंक पेंशनभोगी को आवश्यकतानुसार स्वत: ही यह अतिरिक्त पेंशन प्रदान करते हैं।
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केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो रिटायरमेंट आयु में कोई बदलाव प्रस्तावित है और न ही रिक्तियों को कम करने की कोई योजना है। साथ ही बुजुर्ग कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पेंशन की सुविधा पहले से लागू है।