इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी 25 लाख की ग्रेच्युटी, UPS में क्या है नियम?



नई दिल्ली: केद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पिछले साल पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 फीसदी बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी। यह संशोधित सीमा 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो चुकी है। बदलाव की मुख्य वजह यह है कि महंगाई भत्ता (DA) अब 50% के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर कर्मचारी को पूरी 25 लाख रुपये की राशि मिले। ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी के वेतन और सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।


ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?

कर्मचारी की ग्रेच्युटी एक विशेष फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है।

फॉर्मूला है:

(अंतिम वेतन = बेसिक पे + महंगाई भत्ता) × 16.5 या अधिकतम 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।

यानी, यदि कर्मचारी की सेवा अवधि और वेतन कम है, तो उसे पूरी 25 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। सेवा के हर 6 महीने की अवधि के लिए बेसिक पे और महंगाई भत्ते का एक चौथाई भाग जोड़ा जाता है।

ये भी पढ़ें: 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्री का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी 


ग्रेच्युटी के प्रकार

1. रिटायरमेंट ग्रेच्युटी:

  • कम से कम 5 साल की सेवा अनिवार्य।
  • हर 6 महीने पर वेतन का 1/4 हिस्सा जुड़ता है।
  • अधिकतम 16.5 गुना वेतन या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो।

2. डेथ ग्रेच्युटी: यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को यह ग्रेच्युटी दी जाती है। इसका कैलकुलेशन इस प्रकार होता है:

डेथ ग्रेच्युटी कैलकुलेशन
सेवा अवधि ग्रेच्युटी राशि
1 साल से कम वेतन का 2 गुना
1 से 5 साल वेतन का 6 गुना
5 से 11 साल वेतन का 12 गुना
11 से 20 साल वेतन का 20 गुना
20 साल से अधिक हर 6 महीने की सेवा पर आधा वेतन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में भी मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ

केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च करने जा रही है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की प्रमुख विशेषताओं को जोड़कर तैयार की गई है। UPS में:

  • कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
  • पूरी सेवा अवधि पूरी करने पर निश्चित पेंशन का प्रावधान रहेगा।

हाल ही में संसद में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या UPS के तहत भी OPS और NPS की तरह ग्रेच्युटी मिलेगी। इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPS, NPS के तहत एक विकल्प है और इसमें ग्रेच्युटी सेंट्रल सिविल सर्विसेज (NPS के तहत ग्रेच्युटी भुगतान) नियम, 2021 के अनुरूप दी जाएगी। यानी UPS में भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post