यूपी में आगे दुकान, पीछे मकान तो कमर्शियल मानी जाएगी संपत्ति



Gorakhpur: संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रजिस्ट्री विभाग ने सर्किल रेट तो नहीं बढ़ाया है, लेकिन सामान्य निर्देशों में व्यापक बदलाव किए हैं, जिससे संपत्ति खरीदना महंगा हो सकता है। खासकर, व्यावसायिक गतिविधियों के पास स्थित आवासीय भूखंडों, चहारदीवारी वाले प्लॉट, अपार्टमेंट और अन्य विशेष भूखंडों पर अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा।

व्यावसायिक निर्माण की दर से देनी होगी स्टांप ड्यूटी

यदि किसी भूखंड या इमारत का सामने का हिस्सा व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग किया जा रहा है और पीछे आवासीय निर्माण है, तो इसे अब व्यावसायिक श्रेणी में गिना जाएगा। इसके चलते बैनामे के समय आवासीय दर के बजाय व्यावसायिक दर से स्टांप ड्यूटी देनी होगी।

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चहारदीवारी वाले प्लॉट पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क

पहले चहारदीवारी पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत—

  • 3 फीट ऊंचाई तक: ₹5,000 प्रति रनिंग मीटर
  • 5 फीट तक: ₹6,000 प्रति रनिंग मीटर
  • 5 फीट से अधिक: ₹8,000 प्रति रनिंग मीटर

व्यावसायिक क्षेत्र के पास के आवासीय भूखंड होंगे महंगे

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के 50 मीटर के दायरे में स्थित आवासीय भूखंड की कीमत में 50% वृद्धि की जाएगी। इससे प्रभावित भूखंडों पर अधिक स्टांप ड्यूटी लगेगी।


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कोने के प्लॉट और पार्क के पास के भूखंड होंगे महंगे

  • यदि मकान या भूखंड के सामने पार्क है, तो अब 20% अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जो पहले 10% था।
  • कोने के भूखंड पर भी 20% शुल्क लगेगा।
  • यदि भूखंड कोने पर है और उसके सामने पार्क भी है, तो 30% अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
  • 12 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूमि की दर अब 30% अधिक होगी, जो पहले 20% थी।

अपार्टमेंट की सुविधाओं के अनुसार बढ़ेगा शुल्क

अब अपार्टमेंट में जितनी अधिक सुविधाएं होंगी, फ्लैट उतना ही महंगा होगा।

  • प्रत्येक सुविधा (स्वीमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, बच्चों का खेल क्षेत्र) पर 5% वृद्धि
  • दो सुविधाओं पर 10% वृद्धि
  • चार सुविधाओं पर 40% तक वृद्धि

फ्लैट का सुपर एरिया बढ़ने पर लगेगा अधिक शुल्क

  • 600 वर्ग फीट तक: कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं
  • 600-1200 वर्ग फीट: 20% वृद्धि
  • 1200-2000 वर्ग फीट: 30% वृद्धि
  • 2000 वर्ग फीट से अधिक: 50% वृद्धि

वेयरहाउस और गैराज निर्माण होगा महंगा

  • 12 फीट ऊंची दीवार: ₹6,000 प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क
  • 12-20 फीट ऊंचाई: ₹12,000 प्रति वर्ग मीटर
  • 20 फीट से अधिक ऊंचाई: ₹20,000 प्रति वर्ग मीटर

कृषि भूमि के दाम भी बढ़ेंगे

शहरी, अर्धनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्थित कृषि भूमि की कीमतों में अब 60% की वृद्धि होगी। पहले यह 50% थी। इसी तरह 50-200 मीटर के दायरे में स्थित कृषि भूमि पर 40% अधिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो पहले 30% था।

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मार्च में लागू हो सकती हैं नई दरें

रजिस्ट्री विभाग ने इन बदलावों पर चार मार्च तक आपत्तियां मांगी हैं, और पांच मार्च को निस्तारण की प्रक्रिया होगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार, होली से पहले नई दरें लागू हो सकती हैं

सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति की दर होगी एक समान

गोरखपुर समेत अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्तियों की दर लगभग समान की जाएगी, जिसमें अधिकतम 10% का अंतर रहेगा। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है।

संजय कुमार दुबे, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, ने बताया कि इन बदलावों से संपत्तियों की कीमतें बाजार दर के अनुरूप होंगी और सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।

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