प्राथमिक विद्यालयों में घटना घटित होने पर शिक्षक होंगे जिम्मेदार



Aligarh: प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में हुई गेट गिरने की घटनाओं को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए संबंधित शिक्षक जिम्मेदार होंगे।

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, विद्यालयों में प्रार्थना सभा के बाद बच्चों को सुरक्षा संबंधी जागरूकता दी जाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि लंच ब्रेक के दौरान मैन गेट पर झूलना, बाउंड्री वॉल पर चढ़ना, कक्षा कक्षों की छतों पर जाना और रसोईघर में गैस या चूल्हे के पास जाना प्रतिबंधित है।

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विद्यालय भवनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान

बीएसए के निर्देशानुसार, सभी विद्यालयों में जर्जर या निष्प्रयोज्य भवनों को चिन्हित कर उनमें प्रवेश निषेध कर दिया जाए। ऐसे भवनों के आसपास सुरक्षा के लिए रस्सी लगाई जाए, ताकि छात्र, अभिभावक और स्टाफ वहां न जा सकें। जिन विद्यालयों के मुख्य द्वार, खिड़कियां, दरवाजे और बाउंड्री वॉल मरम्मत योग्य हैं, उनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए।

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छतों की जांच और नियमित निगरानी अनिवार्य

जिन विद्यालयों की छतें गाटर पत्थर या ब्रिक स्लैब की बनी हैं, उनकी पहले जांच कराई जाए और यदि आवश्यक हो तो मरम्मत की जाए। सभी विकासखंडों में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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अगर किसी विद्यालय में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित प्राइमरी शिक्षक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक (इप्रअ) के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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