समस्तीपुर जिले में शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। इनमें एक प्रधानाध्यापक (एचएम) और एक शिक्षिका को ई-शिक्षा कोष एप पर उपस्थिति में हेरफेर के आरोप में, जबकि एक अन्य शिक्षक को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में निलंबित किया गया है।
ई-शिक्षा कोष एप पर उपस्थिति में गड़बड़ी का मामला
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम ने प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार झा और शिक्षिका सुहानी को ई-शिक्षा कोष एप पर उपस्थिति में छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया। यह मामला विद्यापतिनगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कबीर स्थान शेरपुर से जुड़ा है।
एचएम प्रेम कुमार झा पर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, शिक्षिका को अनुचित लाभ पहुंचाने और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। निलंबन के दौरान एचएम का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खानपुर और शिक्षिका का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मोहनपुर निर्धारित किया गया है।
इस मामले की जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) सुमित कुमार सौरभ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यापतिनगर को प्राधिकृत किया गया है।
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छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक निलंबित
मोहिउद्दीनगर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय दुबहा के शिक्षक सौरभ कुमार को छात्रा से छेड़छाड़, भद्दी फब्तियां कसने, अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
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इस घटना को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराई और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहिउद्दीनगर की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की।
निलंबन के दौरान शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खानपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वहन भत्ता दिया जाएगा।
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आगे की कार्रवाई
इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) सुमित कुमार सौरभ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहिउद्दीनगर को अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा और मामले में उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।