Used Cars Gst Rate: हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने यूज्ड कारों पर 18% जीएसटी लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद यह मुद्दा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव किसे प्रभावित करेगा और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। PIB ने इस मामले को विस्तार से समझाया है।
सरकार का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि यूज्ड कारों (1200 सीसी या उससे अधिक क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल वाहन, 1500 सीसी या उससे ज्यादा इंजन क्षमता वाले अन्य वाहन) पर GST की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सहित अन्य वाहन भी शामिल हैं। हालांकि, यह नियम केवल GST रजिस्टर्ड यूज्ड कार के कारोबार करने वालों पर लागू होगा।
निगेटिव में कार बेचने पर GST लगेगा या नहीं?
यह एक बड़ा सवाल है। जवाब स्पष्ट है:
- अगर कोई GST रजिस्टर्ड कारोबारी घाटे में कार बेचता है, तो उसे GST नहीं देना होगा।
- GST केवल उस मार्जिन पर लागू होगा, जो खरीद और बिक्री के बीच के लाभ को दर्शाता है।
- अगर कारोबारी ने 5 लाख रुपये में कार खरीदी और उसे 6 लाख रुपये में बेचा, तो 1 लाख रुपये के लाभ पर 18% GST देना होगा।
- लेकिन अगर 5 लाख की कार 4.5 लाख में बेची जाती है, तो कोई GST नहीं देना होगा।
कौन आएगा GST के दायरे में?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह GST केवल उन पर लागू होगा जो यूज्ड कारों का कारोबार करते हैं और GST रजिस्टर्ड हैं। जैसे- स्पिनी, कारदेखो, कार24, ओएलएक्स जैसी कंपनियां।
आम आदमी पर असर
यदि कोई आम व्यक्ति अपनी पुरानी कार बेचता है, तो उसे GST का भुगतान नहीं करना होगा। यह नियम केवल उन व्यवसायों पर लागू होता है जो पेशेवर रूप से कारों की खरीद-फरोख्त करते हैं।
तो, यदि आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं, तो बेझिझक करें। GST का यह नियम आप पर लागू नहीं होगा।