दलित छात्र से मारपीट के आरोप में प्रिंसिपल और शिक्षक पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज


Sitapur: लच्छन नगर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले एक दलित छात्र के साथ मारपीट के मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल और एक शिक्षक पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है। 

क्या है मामला?

पीड़ित छात्र की मां रानी ने कोर्ट में दायर प्रार्थनापत्र में बताया कि उनके बेटे कमल, जो कक्षा पांच में पढ़ता है, ने 20 सितंबर को प्रिंसिपल दुर्गेश कुमार और शिक्षक संदीप कुमार से सवाल किया था। कमल ने कहा था कि जब वह देर से आया तो उसे डांटा और मारा गया था, लेकिन शिक्षक खुद विद्यालय देर से आते हैं। इस सवाल से नाराज होकर प्रिंसिपल दुर्गेश कुमार ने कमल के पेट में मुक्का मार दिया, जिससे उसकी आंत में सूजन आ गई।


थाने में सुनवाई नहीं, कोर्ट का सहारा

रानी ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने थाने में तहरीर दी और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने एडीजे एससी/एसटी कोर्ट का सहारा लिया, जहां उनकी अपील पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के बाद दोनों शिक्षकों पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

परिजनों ने मांगा न्याय

रानी का कहना है कि उनके बेटे के साथ अन्याय हुआ है, और वह इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

इस मामले को लेकर प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं शिक्षा के माहौल को प्रभावित करती हैं। मामले की जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है।

अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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