जहानाबाद: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए अब प्रधानाध्यापकों (हेडमास्टर) को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। हेडमास्टर की अनुशंसा पर अब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसके तहत उन्हें पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर तबादला किया जा सकता है। यह व्यवस्था बीपीएससी, सक्षमता और नियमित शिक्षकों पर लागू होगी, लेकिन नियोजित शिक्षक अभी इस दायरे से बाहर रहेंगे।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जिलों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में कई नई व्यवस्थाएं और बदलाव लागू किए गए हैं। अब शिक्षकों को अपनी कक्षाओं का विवरण एक डायरी में प्रतिदिन दर्ज करना होगा। इसमें शिक्षक को यह बताना होगा कि किस कक्षा में कौन सा विषय और पाठ पढ़ाया गया।
अपर मुख्य सचिव के अनुसार, सभी शिक्षकों को अलग से डायरी दी जाएगी, जिसमें उन्हें कक्षा का विवरण दर्ज करना होगा।
हेडमास्टर हर दिन इस डायरी का सत्यापन करेंगे। पहले स्तर पर बीईओ और दूसरे स्तर पर डीपीओ इसके मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त, अगर शिक्षक शैक्षणिक कार्य में रुचि नहीं लेते या स्कूल में रहकर राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें जिलाबदर भी किया जा सकता है।