Fatehpur: फतेहपुर प्रखंड में अवैध कोचिंग सेंटरों की जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जांच प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, डेल्हा गया के सौरभ प्रियदर्शी और सुजीत कुमार ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष फतेहपुर में संचालित अवैध कोचिंग सेंटरों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बीईओ को इन कोचिंग सेंटरों की पहचान कर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।
बीईओ ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, लेकिन निर्धारित अवधि में जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत इस मामले में बीईओ द्वारा अभिरुचि न दिखाने पर यह जुर्माना लगाया गया।
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पदाधिकारी ने बीईओ को अवैध कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई तेज करने और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त आदेश दिया है। मामले को लेकर स्थानीय शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।