Bihar Vishisht Shikshak: बिहार में नियोजित शिक्षकों (Niyojit Teacher) को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने और उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (Vishisht Shikshak) नियमावली के तहत, सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को नए वेतनमान और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ मिलेगा।
वेतन का वर्गीकरण
नए नियमों के अनुसार, विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन उनकी शिक्षण कक्षाओं के अनुसार तय किया गया है:
- कक्षा 1 से 5: 25,000 रुपये
- कक्षा 6 से 8: 28,000 रुपये
- कक्षा 9 और 10: 31,000 रुपये
- कक्षा 11 और 12: 32,000 रुपये
अन्य भत्ते
मूल वेतन के अलावा, इन शिक्षकों को राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार निम्नलिखित भत्ते दिए जाएंगे:
- महंगाई भत्ता
- मकान किराया भत्ता
- चिकित्सा भत्ता
- शहरी परिवहन भत्ता
बिहार सरकार के इस निर्णय से राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह सभी सुविधाएं भी मिलेंगी।
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