हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: UP के बेसिक शिक्षकों को तगड़ा झटका, समायोजन प्रक्रिया रद्द


उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को समायोजन प्रक्रिया का इंतजार करने के बीच बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इस फैसले से प्रदेश के विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ा है और यह अब पूरी तरह से रुक गई है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस समायोजन प्रक्रिया के नियम 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' को संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ बताया। इसके साथ ही, कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को समायोजन प्रक्रिया में मौजूद त्रुटियों को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद से न केवल शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया प्रभावित हुई है, बल्कि उन वरिष्ठ शिक्षकों पर भी असर पड़ेगा जो स्थानांतरण या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
यह निर्णय 'रीना सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' केस के तहत लिया गया, जहां कोर्ट ने अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समायोजन की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। गौरतलब है कि समायोजन प्रक्रिया का असर राज्य के करीब 80% बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों पर पड़ता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

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