शिक्षक को छात्र की पिटाई के मामले में तीन साल का कारावास, 58 हजार जुर्माना


Utter Pradesh, Aligarh News: छह साल पहले कक्षा दो के छात्र को बेरहमी से पीटने के मामले में दोषी पाए गए ट्यूशन शिक्षक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल के कारावास और 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 2018 में थाना गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद में हुई थी।

घटना का विवरण

विकास नगर, नौरंगाबाद निवासी अमित कुमार ने 18 नवंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके सात वर्षीय बेटे को कमल उर्फ पिंकी शर्मा, निवासी शास्त्री नगर, गांधीपार्क ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कई दिनों से डरा-सहमा हुआ था और पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहा था। स्थिति समझने के लिए उन्होंने मनोचिकित्सक से परामर्श लिया, जहां यह पता चला कि बच्चा किसी डर के कारण मानसिक तनाव में है।

अमित कुमार ने हकीकत जानने के लिए अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। 16 नवंबर 2018 को सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आया कि ट्यूशन शिक्षक कमल बच्चे को बेरहमी से पीट रहे थे। फुटेज में यह भी दिखा कि शिक्षक ने बच्चे को बाइक की चाबी और बॉल पेन चुभाई, गला दबाने की कोशिश की, और अपहरण की धमकी दी।

पुलिस कार्रवाई और सजा

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की और शिक्षक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश राघवेंद्र मणि ने मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शिक्षक को दोषी ठहराया। अदालत ने उन्हें तीन साल का कारावास और 58 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

न्यायालय का संदेश

इस मामले ने बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।

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