Lalitpur: उच्च न्यायालय ने 49 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश दिया है। यह आदेश देवेश कुमार शर्मा बनाम स्टेट रिट नंबर 15454 ऑफ 2024 के संदर्भ में जारी हुआ है। जोकि जनपद में लम्बें समय से इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी हो सकती है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देशित किया है कि याचियों के प्रत्यावेदनों पर दो महीने के भीतर निर्णय लिया जाए और आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचियों को उनके पद पर कार्य करने के दिन से ही वेतन दिया जाएगा।
याचिका कर्ता देवेश शर्मा ने कहा कि हम सभी याचियों ने पहले शासन द्वारा निर्धारित समय का इंतजार करने का निर्णय लिया है। यदि इस अवधि में कोई समाधान नहीं निकला, तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।
यह निर्णय लम्बे समय से इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी साबित हो सकता है।
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