Shikshamitra News: शिक्षामित्र एक महीने में कितना सीएल ले सकते हैं?


UP Shikshamitra CL News: आकस्मिक अवकाश (सीएल) एक ऐसा सवेतन अवकाश अवकाश है जिसे कर्मचारी अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना के ले सकते हैं। यह अवकाश अप्रत्याशित घटनाओं या आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश (सीएल) कभी भी ले सकते हैं। पहले शिक्षामित्रों को हर माह में केवल एक सीएल लेने की अनुमति थी। पूर्व के शासनादेश में यह व्यवस्था थी कि महिने में अधिकतम एक दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय नहीं काटा जाता है लेकिन यदि एक माह में एक दिन से ज्यादा अनुपस्थिति होती है तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाएगी। इस कारण शिक्षामित्र महिने में एक दिन से ज्यादा का अवकाश नहीं ले पाते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती है।


शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रखरखाव प्रधानाध्यापक करते हैं। प्रावधान में संशोधन होने के बाद अब शिक्षामित्र किसी भी महिने में कभी भी जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा सीएल ले सकते हैं।

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