शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जवाब नहीं दाखिल करने पर हाईकोर्ट नाराज, अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी


UP Teacher Transfer News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में उत्तरदाताओं के जवाब में देरी पर नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक हलफनामा दाखिल किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों को पत्रावली सहित कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज अध्यापकों का स्थानांतरण उनके सहमति वाले विद्यालयों में नहीं कर रहा, जो नियमावली के विपरीत है। कोर्ट ने संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।


राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने बताया कि जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की है, और इस दौरान हलफनामा दाखिल करने या संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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