Utter Pradesh, Lucknow: उत्तर प्रदेश में वन विभाग के दैनिक श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 10 वर्ष या उससे ज्यादा समय से कार्यरत 3209 कर्मचारियों को न्यूनतम 18 हजार रुपये का वेतन दिया जाएगा। यह आदेश अपर मुख्य सचिव, वन मनोज सिंह द्वारा जारी किया गया है और इसे 9 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के तहत लागू किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इस संबंध में नीति बनाने में सभी विभागों से विचार-विमर्श में समय लग सकता है, इसलिए न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश तुरंत जारी किया गया है।
सभी प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) को निर्देश दिया गया है कि वे इस राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।
यह ध्यान देने योग्य है कि डीएफओ बिना किसी पक्षपात के और श्रमिकों की कार्य अवधि का सत्यापन करने के बाद ही भुगतान करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार उचित वेतन मिले।
Tags:
Uttar Pradesh