Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होने के कारण पूरी चयन सूची को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को तीन महीने के भीतर नए सिरे से चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। पिछड़े और दलित वर्ग के असफल अभ्यर्थियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे और भर्ती प्रक्रिया को कानूनी पेचीदगियों में न उलझाए।
अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से अपील की है कि वह जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी करें और शिक्षक दिवस से पहले नियुक्ति पत्र प्रदान करें। संगम नगरी प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने सीएम योगी पर विश्वास जताया है कि वह योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अभ्यर्थियों ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने बताया कि छह सालों में आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार प्रताड़ित होना पड़ा, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने उनके न्याय मिलने की उम्मीद जगा दी है।