शिक्षक बच्चों को पीटना तो दूर डांट-फटकार भी नहीं सकते, पढ़ें नया आदेश


स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने 3 जनवरी को जारी निर्देशों को पुनः जारी किया है, जिसमें स्कूलों में बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देने पर रोक लगाई गई है। इस आदेश के तहत, शिक्षक न तो बच्चों को डांट-फटकार सकते हैं और न ही धमका सकते हैं। 
महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश का पूरी तरह पालन करने की हिदायत दी है। निर्देश में कहा गया है कि बच्चों को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत जागरूक किया जाए, ताकि वे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें।
इसके अलावा, सभी परिषदीय विद्यालयों में एक ऐसा फोरम स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, जहां बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। महानिदेशक ने 10 अक्टूबर 2007 के शासनादेश का हवाला देते हुए स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात कही है।
इस आदेश के अनुपालन के लिए, सभी स्कूलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जून 2024 में शुरू की गई नि:शुल्क टोल फ्री नंबर की जानकारी अपने नोटिस बोर्ड और मुख्य द्वार पर स्थायी रूप से अंकित करनी होगी। निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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