नहीं मिलेगी सैलरी और रुक सकता हैं प्रमोशन, जानें योगी सरकार का ये आदेश

योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश)

Utter Pradesh News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करनी होगी।

संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि

कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी 31 अगस्त 2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। यदि कर्मचारी इस तिथि तक जानकारी नहीं देते हैं, तो उन्हें अगस्त महीने की वेतन नहीं मिलेगी और उनकी पदोन्नति भी प्रभावित होगी। 

आदेश का उद्देश्य

इस आदेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यह कदम सरकारी तंत्र की जवाबदेही को बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त प्रहार के रूप में देखा जा रहा है।

समय सीमा में विस्तार

पहले संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2024 और फिर 31 जुलाई 2024 कर दिया गया था। अब, इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है, ताकि कर्मचारियों को सही ढंग से संपत्ति का विवरण दर्ज करने का और अवसर मिल सके।

प्रमोशन और सैलरी पर प्रभाव

यदि कर्मचारी निर्धारित तिथि तक संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं, तो उनके प्रमोशन रोके जाएंगे और अगस्त महीने की सैलरी भी जारी नहीं की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मानव संपदा पोर्टल पर विवरण

संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय के माध्यम से सरकार ने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए गंभीरता दिखाई है। कर्मचारियों को संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए अब 31 अगस्त 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिससे वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरह से पूरा कर सकें।

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