OPS-NPS नहीं, मोदी सरकार लाई UPS, जानें नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पूरी जानकारी और फायदे


UPS Scheme: मोदी सरकार ने पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए आज कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को मिलाकर एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।

इस नई स्कीम के तहत, अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के समय आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनकी पत्नी को पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।

न्यू पेंशन स्कीम (NPS) वाले कर्मचारियों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा और इसके लिए बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। यह लाभ 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी मिलेगा। UPS के तहत रिटायरमेंट पर हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का दसवां हिस्सा मिलेगा।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS स्कीम से कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं।

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