28 जून 2024 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी ले सकते हैं पुरानी पेंशन का लाभ, वित्त विभाग ने दी अहम जानकारी


Utter Pradesh OPS News: वित्त विभाग ने 28 जून 2024 को जारी शासनादेश में स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मी शासनादेश के जारी होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, तो वह भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत प्राप्त सरकारी अंशदान और उसके प्रतिफल को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा।‌ हालांकि, इसके लिए उन्हें कोई जीपीएफ खाता नहीं खोला जाएगा।

एनपीएस की राशि जमा करने की प्रक्रिया

28 जून को जारी शासनादेश के अनुसार, 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती हुए और सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई थी। इस संबंध में वित्त विभाग से लगातार जानकारी मांगी जा रही थी, जिस पर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन कर्मियों को भी मिलेगा जिन्होंने 28 जून से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

जीपीएफ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं

कर्मियों को एनपीएस की राशि को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा। ब्याज की गणना नियोक्ता के अंशदान और उस पर प्रतिफल की राशि मिलने की तिथि से लेकर राशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी। साथ ही, जीपीएफ खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है और यदि कर्मियों ने एनपीएस से राशि नहीं निकाली है, तो खाता बंद कर दिया जाएगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post