Bihar Government Teacher Salary, Hajipur: बिहार में अब शिक्षकों के वेतन पर रोक और वेतन कटौती को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) को अब किसी भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक या कटौती करने का अधिकार नहीं रहेगा।
इसके बजाय, अगर किसी शिक्षक के वेतन में किसी तरह की समस्या आती है, तो DPO और BEO को जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) को साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। DEO के पास रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद ही वेतन पर रोक या कटौती के आदेश जारी किए जाएंगे।
इस बदलाव की सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने जारी किए गए एक पत्र में दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी शिक्षक की कार्यक्षमता या समय पर विद्यालय नहीं आने के कारण वेतन पर रोक या कटौती की जाती है, तो प्रभावित
शिक्षक इसके खिलाफ अनुरोध कर सकते हैं। DEO को केवल प्रमाणित आरोपों पर ही कार्रवाई करनी होगी और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे।
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