69000 Hajar Shikshak Bharti News: यूपी में 69 हजार प्राइमरी टीचरों की भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पूरी तरह से पालन किया जाए। 69000 भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने 19 हजार पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। उनके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलने की बजाय केवल 3.86 फीसदी आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। इसके बाद, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी इस घोटाले की पुष्टि की थी।
अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बेसिक शिक्षा विभाग ने समाधान का एक फार्मूला तैयार किया है, जो अगले 24 घंटों में जारी हो सकता है।
इस नए फार्मूले के तहत ओबीसी कोटे की 27 फीसदी सीटें ओवरलैपिंग के जरिए भरे जाऐंगी, जिससे आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं इस फार्मूले में सामान्य वर्ग के समायोजन के लिए विचार हो सकता है।
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