इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडेड कॉलेज के टीचरों को दी बड़ी राहत, एडहॉक जोड़कर मिलेगी ग्रेच्युटी


Aided Teacher Latest News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को एडहॉक और नियमित सेवाओं को जोड़कर ग्रेच्युटी का हकदार मानने का फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने श्यामा देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पेंशन और अन्य परिलाभों के लिए अहर्कारी सेवा में एडहॉक और नियमित दोनों सेवाओं को जोड़ा जाएगा।

याची के पति, कलंदर त्रिपाठी, ने आदर्श इंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज में 1988 में एडहॉक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला और 1998 में उन्हें नियमित कर दिया गया। 2012 में उनका निधन हो गया। श्यामा देवी ने पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए आवेदन किया, लेकिन मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर ने ग्रेच्युटी का भुगतान इसलिए अस्वीकार कर दिया कि एक मार्च 2021 के शासनादेश के अनुसार, नियमित सेवा की तिथि से जोड़कर कुल सेवा अवधि 14 वर्ष मानी जाती है, जो ग्रेच्युटी के लिए पर्याप्त नहीं है।

याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एक मार्च 2021 का शासनादेश उनके मामले पर लागू नहीं होगा, क्योंकि कुल सेवा अवधि 23 वर्ष तीन माह है। कोर्ट ने 1964 की पेंशन नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि एडहॉक और नियमित सेवाओं को जोड़कर अहर्कारी सेवा मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी माना कि पूर्व के नियम से याची के अधिकार स्थापित हो चुके हैं और उन्हें बाद के किसी संशोधन से प्रभावित नहीं किया जा सकता है।

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