Bijli Vibhag: बीते अप्रैल माह से 24 घंटे शहर से लेकर गांवों तक बिजली देने की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने समाप्त कर दिया है।
इस नए आदेश के जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों को अब पूर्व की रोस्टर प्रणाली की तरह ही बिजली मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग वा शहर के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तथा नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 2.30 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी किया गया है। यानी की अब ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दी जाएगी, जबकि नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 21घंटे 30 मिनट बिजली दी जाएगी।
- गांवों में छह घंटे बिजली काटने का आदेश जारी
- पंचायतों, तहसीलों में ढा- ई घंटे कटेगी बिजली
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विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि 24 घंटे बिजली देने के आदेश के बाद फिर से रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई। यदि 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो हर महीने ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों द्वारा मुआवजा दिए जाने का कानून है।