Siddhartnagar: परिषदीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 96 प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उनके अधिकार का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए इन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का वेतन देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट का फैसला शिक्षकों के पक्ष में
प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में लंबे समय से कार्यरत इन शिक्षकों को अब तक सहायक अध्यापक के पद का वेतन ही दिया जा रहा था। शिक्षकों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 30 सितंबर 2024 को अदालत ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि सभी याची शिक्षकों को उनकी प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने की तिथि से ही प्रधानाध्यापक पद का वेतन दिया जाए।
दो माह में वेतन भुगतान का निर्देश
अदालत ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को दो महीने के भीतर शिक्षकों को पूरा वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले के बीएसए कार्यालय में सभी शिक्षक एकत्रित हुए और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी साझा की।
शिक्षक संघ ने जताई खुशी
पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि उन्होंने और प्रदेश के 75 अन्य शिक्षकों ने मिलकर यह याचिका दायर की थी। मिश्र ने कहा, “हम लंबे समय से प्रधानाध्यापक के समकक्ष जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन हमें केवल सहायक अध्यापक का वेतन मिल रहा था। कोर्ट के इस फैसले ने हमें न्याय दिलाया है।”