जमुई: जिले में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में पाई गई अनियमितताओं और गबन की गई राशि की वसूली के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, 12 विद्यालय प्रधानों के वेतन से प्रतिमाह ₹10,000 की कटौती की जाएगी, जब तक कि गबन की गई राशि की पूरी वसूली नहीं हो जाती।
जारी आदेश में कहा गया है कि निम्नलिखित विद्यालय प्रधानों से संबंधित राशि वसूल की जाएगी:
- प्रा. वि. नवाबगंज, सिकंदरा: ₹13,192
- उ. म. वि. सिमरिया, सिकंदरा: ₹83,770
- उ. म. वि. बिशनपुर, बरहट: ₹1,33,241
- उ. म. वि. गुगुलडीह उर्दू: ₹61,850
- उ. म. वि. थरघटिया, गिद्धौर: ₹62,545
- उ. म. वि. गेनाडीह, गिद्धौर: ₹19,413
- उ. म. वि. कुरबा, गिद्धौर: ₹46,561
- उ. म. वि. हिरम्बा, लक्ष्मीपुर: ₹79,401
- म. वि. बुझायत, सोनो: ₹41,555
- उ. म. वि. उर्दू संगथू, जमुई: ₹1,62,924
- उ. म. वि. हरला, जमुई: ₹1,99,202
- प्रा. वि. नौआडीह, जमुई: ₹27,704
डीईओ का सख्त रुख
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह कदम गबन के कारण सरकारी धन की हानि की भरपाई के लिए उठाया गया है। विभाग ने सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
अनियमितताओं के कारण कठोर कार्रवाई
मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। जांच में इन 12 विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताएं और गबन की पुष्टि हुई। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर आर्थिक दंड लगाया है।
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शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद जिले में शिक्षा व्यवस्था और मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
आगे की प्रक्रिया
विभाग ने यह भी कहा है कि अगर निर्धारित समय सीमा में पूरी राशि वसूल नहीं हुई, तो दोषी प्रधानाध्यापकों के खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।