Bihar Teacher News, Jehanabad: शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके तहत स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी नहीं सौंपे जाने का आदेश जारी किया गया है।
नई गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं, तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा।
अगर एक से अधिक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, तो वरिष्ठता के आधार पर सबसे वरिष्ठ शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
इस फैसले से नियोजित शिक्षकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है,
क्योंकि जिले में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक की भूमिका में हैं। डीपीओ स्थापना ने इस आदेश की पुष्टि की है और सभी अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
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