शिक्षकों के जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की नई नीति


UP Teacher Transfer And Adjustment News: शासन ने परिषदीय विद्यालयों के अंतर्गत जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के लिए एक नई नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार, स्थानांतरण की प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, जबकि दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) के शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।‌‌ उपसचिव सोमनाथ ने बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को मार्गदर्शन भेजा है जिसमें उल्लेखित है कि आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत आवश्यकता से अधिक चिन्हित शिक्षकों की संख्या में पांच अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ा जाएगा।


इसके बाद शून्य शिक्षक वाले विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर दो शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। शिक्षामित्रों वाले विद्यालयों में एक शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी, जबकि उच्च आवश्यकता वाले विद्यालयों में एक-एक शिक्षक की पदस्थापना की जाएगी। 


स्वेच्छा से स्थानांतरण का विकल्प देने वाले शिक्षकों के लिए दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद दिव्यांग पुरुषों और फिर महिला और पुरुष शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। 


जो शिक्षक स्थानांतरण का विकल्प नहीं देंगे, उनका समायोजन जिला स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा।

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