परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक समाप्त


Teachers Transfer News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। अदालत ने छात्र-अध्यापक अनुपात में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति डोनादी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा व 50 अन्य की याचिका पर सुनाया। कोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव (बेसिक शिक्षा), लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया और एक समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 30 जून 2024 तक पंजीकृत छात्रों की संख्या का डाटा स्टेट प्रोजेक्ट आफिस उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है और एनआइसी की मदद से इसकी स्क्रूटनी भी पूरी हो चुकी है। शासनादेश 26 जून 2024 और कोर्ट के आदेश के अनुसार, अधिक और कम शिक्षकों वाले विद्यालयों की पहचान की गई है। समायोजन की प्रक्रिया इसी आधार पर की जाएगी। अधिक शिक्षक या शिक्षिकाओं की गणना 13 और 14 अगस्त को की जाएगी और 16 और 17 अगस्त को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन में अंतिम डाटा प्रदर्शित होगा।

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