अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला


Teacher Transfer News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि अब स्थानांतरण और समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद शुरू होगा। इस दौरान, बेसिक शिक्षा परिषद छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा और स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न होगी। न्यायमूर्ति एस सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची के वकील नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट के निर्देश पर हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि समायोजन का कार्य 11 सितंबर के बाद होगा। इसके बाद, कोर्ट ने याची के वकील को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। 
इससे पहले, कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, ताकि समायोजन की प्रक्रिया की जल्दबाजी का कारण स्पष्ट किया जा सके।

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