UP Shikshak Samayojan News, Prayagraj: यूपी के परिषदीय विद्यालयों में होने वाले शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। Highcourt की लखनऊ खंडपीठ द्वारा ये रोक लगाया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य कि याचिका पर अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा और अमित मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया। याचिका में विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक को पहले समायोजित करने का आदेश दिया गया था।
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- कनिष्ठ अध्यापक को समायोजित करने के आदेश को चुनौती दी
- कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, अंतिम आदेश तक कार्यवाही पर रोक
न्यायालय ने अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए प्रक्रिया को फाइनल आउटकम ऑफ़ जजमेंट करते हुए सरकार से जवाब मांगा है और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
Highcourt ने ये साफ कर दिया कि जब तक इस याचिका पर अंतिम आदेश नहीं पारित हो जाता, तब तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं होगी।