Bihar Reservation News: बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है बिहार के पटना हाईकोर्ट से। नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट से 65 प्रतिशत के आरक्षण वाला कानून रद्द करने को लेकर के ये बड़ा झटका लगा है, हाई कोर्ट ने 65 प्रतिशत आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करते हुए बड़ा झटका राज्य सरकार को दिया। इस मामले में गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया गया था।
थोड़ा हंस लें: मच्छर चालीसा
जिसे आज सुनाया गया। यानि की 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया गया था, सुनवाई उसी दिन पूरी हो चुकी थी।
कोर्ट की तरफ से आज ये आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस के वी चन्द्र की खंडपीठ गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं के आरोप में लंबी सुनवाई इन्होंने की थी। राज्य सरकार से महाधिवक्ता पी के शाही ने बहस की उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं दिया था।
नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से यह बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट के बड़े फैसले ने 65 प्रतिशत आरक्षण वाला जो कानून नीतिश सरकार ने पास किया था उसे रद्द कर दिया। 11 मार्च को ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज ये फैसला सबके सामने बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से जहाँ आज फैसला सुनाया गया है।